एटा 17 मई 2025 (सू0वि0)। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार एटा से आहरित कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया है कि "पारिवारिक पेंशन / जीवन कालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार एटा को दे दी जाये। यदि मृत्यु की ससमय सूचना कोषागार एटा को प्राप्त न होने पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है, तो उसके बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाये। यदि धनराशि का आहरण किसी परिजन द्वारा कर लिया जाता है, तो उसे तत्काल कोषागार एटा के संज्ञान में लाते हुए यथास्थिति उसका समायोजन कराया जाये। यदि ऐसी नहीं हो पाता है तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राजस्व बकाये की भाँति की जायेगी।
*जिला सूचना कार्यालय, एटा*
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