गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की सजा

मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के बरीजीवनपुर गांव में 10 साल पहले महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को सात साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी सिद्ध होने पर अपर जिला व सत्र जनपद न्याधशीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने पड़ोसी को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अदलहाट थाना क्षेत्र के बरीजीवनपुर गांव निवासी राजित राम सिंह ने 20 जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर में कहा था कि रात को दो बजे उसकी पत्नी पार्वती देवी घर के बरामदे में सोई थी। उसी मकान की छत पर पट्टीदार अजीत सिंह सोया था। पुराने विवाद में उसने जान से मारने की नीयत से मेरी पत्नी पर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पत्नी को निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
बुधवार को अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी अजीत सिंह को दोषी करार दिया। अपर जिला जज संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दोषी को सात साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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